Rajasthan Sutra | Panchayati Raj Election 2026
हनुमानगढ. राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए नामांकन (Nomination) दाखिल करने की आवश्यक योग्यताओं और दस्तावेजों की जानकारी जारी की है।
निर्वाचन संबंधी जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु, मतदाता सूची में नाम, शपथ-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की शर्तें पूरी करनी होंगी। वहीं, चरित्र प्रमाण-पत्र, पुलिस सत्यापन, मूल निवास प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधानों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए जरूरी योग्यताएं
जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।
– न्यूनतम आयु: नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा (Scrutiny) की तिथि तक अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
– मतदाता सूची में नाम: अभ्यर्थी का नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना आवश्यक है।
– शपथ-पत्र: 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रारूप 1-ए में नोटरी पब्लिक से प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
– शौचालय संबंधी घोषणा: घर में कार्यशील एवं स्वच्छ शौचालय होने और खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा-पत्र या Undertaking देना होगा।
– जाति प्रमाण-पत्र: आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र देना होगा।
– बकाया राशि: पंचायतीराज संस्था के कर या फीस की बकाया राशि जमा होने पर उसकी रसीद अथवा No Dues Certificate प्रस्तुत करना होगा।
नामांकन में प्रस्तावक की संख्या कितनी होगी?
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक और अन्य अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक होंगे। प्रस्तावक का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए। एक प्रस्तावक केवल एक ही अभ्यर्थी का प्रस्तावक बन सकता है।
सरपंच और वार्ड पंच चुनाव के लिए जरूरी दस्तावेज
सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी निर्धारित योग्यताएं पूरी करनी होंगी।
– न्यूनतम आयु: नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि तक 21 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है।
– मतदाता सूची: अभ्यर्थी का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए।
– शपथ-पत्र: सरपंच पद के लिए 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रारूप 1-बी में नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
– शौचालय संबंधी घोषणा: घर में कार्यशील एवं स्वच्छ शौचालय और खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा-पत्र देना होगा।
– जाति प्रमाण-पत्र: आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले SC, ST और OBC अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र देना होगा।
– बकाया राशि का प्रमाण: पंचायतीराज संस्था के कर या फीस की बकाया राशि जमा होने पर रसीद अथवा No Dues Certificate प्रस्तुत करना होगा।
सरपंच पद के लिए नामांकन के दौरान निर्धारित प्रपत्र 4, 4-घ और सांख्यिकी सूचना फॉर्म के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा।
Panchayat Election 2026: कितनी होगी जमानत राशि?
नामांकन दाखिल करते समय अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) राशि जमा करानी होगी। जारी जानकारी के अनुसार राशि इस प्रकार है:
- अभ्यर्थी की श्रेणी| निर्धारित राशि
- सामान्य वर्ग| 500 रुपये
- अनुसूचित जाति (SC)| 250 रुपये
- अनुसूचित जनजाति (ST)| 250 रुपये
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)| 250 रुपये
- महिला अभ्यर्थी| 250 रुपये
आरक्षित श्रेणी या महिला वर्ग के आधार पर प्रतिभूति राशि में रियायत लेने के लिए संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
महिला आरक्षित सीट पर पुरुष नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पुरुष अभ्यर्थी नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का पात्र अभ्यर्थी सामान्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है।
सामान्य सीट पर निर्धारित योग्यताएं पूरी करने वाला कोई भी पात्र अभ्यर्थी नामांकन दाखिल कर सकता है।
ग्राम पंचायत के प्रशासक को देना होगा इस्तीफा
यदि कोई अभ्यर्थी ग्राम पंचायत के प्रशासक पद पर कार्यरत है, तो उसे नामांकन दाखिल करने से पहले त्याग-पत्र देना होगा। जिला कलक्टर द्वारा त्याग-पत्र की स्वीकृति संवीक्षा की तिथि को या उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होनी आवश्यक है।
यह प्रावधान जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए जारी जानकारी में स्पष्ट किया गया है।
इन प्रमाण-पत्रों की नहीं होगी जरूरत
पंचायतीराज चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ दस्तावेजों और योग्यताओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
– चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate) की आवश्यकता नहीं होगी।
– पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र (Police Verification Certificate) आवश्यक नहीं होगा।
– मूल निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate) प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी।
– शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान हटा दिए गए हैं।
– संतान संबंधी प्रावधान भी हटा दिए गए हैं।
इन छूटों के संबंध में अभ्यर्थियों को नामांकन दाखिल करने से पहले लागू निर्वाचन नियमों और संबंधित निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
नामांकन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
पंचायतीराज चुनाव में नामांकन दाखिल करने से पहले अभ्यर्थी अपनी आयु, मतदाता सूची में नाम, आवश्यक शपथ-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र और निर्धारित प्रपत्रों की जांच कर लें। इसके अलावा, प्रतिभूति राशि जमा करने और पंचायत के बकाया कर या फीस से संबंधित दस्तावेज भी तैयार रखें।
नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से निर्धारित प्रपत्रों और दस्तावेजों की नवीनतम सूची प्राप्त करना उपयोगी रहेगा।
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