न्यायालय के आदेश पर पल्लू थाना में मुकदमा, बेटे व अन्य पर FIR
रावतसर/पल्लू। 76 वर्षीय वृद्ध किसान के नाम की लगभग 40 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि को धोखे से हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पल्लू थाना पुलिस ने परिवादी पोकरराम पुत्र कालूराम, निवासी कालासर की रिपोर्ट पर उनके ही बेटों सहित पाँच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बैंक में पेंशन खाता चालू करवाने के नाम पर अंगूठे लगवाए
दर्ज मामले के अनुसार परिवादी पोकरराम ने न्यायालय में दायर इस्तग़ासा में बताया कि वह वृद्ध, अशिक्षित तथा बीमार हैं। उनके पुत्र शोपतराम और बालाराम उन्हें अक्सर दवाई व पेंशन राशि दिलवाने के बहाने पल्लू लेकर जाते थे। इसी दौरान दोनों ने पेंशन खाता बंद होने का कारण बताकर कई दस्तावेजों पर अंगूठे लगवाए और फोटो खिंचवाई, जबकि उन्हें असलियत का कोई पता नहीं था।
तहसील से नकल निकलवाइ तो खुला मामला
करीब 10 दिन पहले जब बाहर काम करने वाले पोते घर आए तो उन्होंने तहसील से नकल निकलवाकर बताया कि परिवादी की 10.2212 हैक्टेयर (लगभग 40 बीघा) भूमि का रजिस्ट्री-वयनामा आरोपियों के नाम हो चुका है, जबकि पोकरराम ने कभी जमीन बेची ही नहीं।
खसरा नंबर 96, 99, 49 और 50 की इस जमीन का बैयनामा बिना कोई प्रतिफल दिए और पूरी तरह धोखाधड़ीपूर्वक करवा लिया गया।
जमीन वापस करने को कहा तो मिली धमकी
दर्ज मामले के अनुसार वृद्ध ने पुत्र रामस्वरूप और पोतों के साथ आरोपियों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि “हमने छल-कपट से जमीन अपने नाम करवा ली है, अब जो करना है कर लो।”
थाने और SP को दी शिकायत, कार्रवाई न होने पर अदालत पहुँचा मामला
परिवादी ने 24 सितंबर को थाना पल्लू में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद 26 सितंबर को पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना-पत्र, तथा एक शिकायत थाना पल्लू की ई-मेल आईडी पर भेजी, परन्तु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आखिरकार वृद्ध किसान ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट रावतसर के आदेश पर थाना पल्लू ने आरोपियों शोपतराम, बालाराम, प्रशांत, हनुमान और बलराम के विरुद्ध धारा 318(4), 338, 336(1)(2)(3), 61(2) बीएनएस 2023 एवं समतुल्य धारा 420, 467, 468, 120B IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
थाना अधिकारी सुरेश मील मामले की जांच कर रहे है।
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