Gangavathi District & Sessions Court का बड़ा फैसला
नई दिल्ली । कर्नाटक के कोप्पल जिले की गंगावती जिला एवं सत्र न्यायालय ने चर्चित गैंगरेप और हत्या मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे ‘Rarest of Rare’ श्रेणी का अपराध मानते हुए अधिकतम दंड दिया। इस फैसले के बाद पूरे देश में एक बार फिर महिला सुरक्षा और टूरिस्ट सेफ्टी पर बहस तेज हो गई है।
6 मार्च 2025 की वारदात: Hampi के पास सनापुरा में हुआ अपराध
यह घटना 6 मार्च 2025 की रात हम्पी के पास सनापुरा क्षेत्र में तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक कैनाल के निकट हुई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी मल्लेश उर्फ हंडीमल्ला, साई और शरणप्पा ने दो महिला पर्यटकों और तीन पुरुष टूरिस्टों से पैसे की मांग की।
जब पर्यटकों ने पैसे देने से मना किया तो आरोपियों ने तीन पुरुष टूरिस्टों को नहर में धकेल दिया और दो महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। नहर में गिराए गए दो पुरुष तैरकर बाहर निकल आए, जबकि ओडिशा के एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई।
कोर्ट का सख्त रुख: Rarest of Rare Case
गंगावती डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने आरोपियों को रेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए कहा कि यह अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला ‘Rarest of Rare’ की श्रेणी में आता है, इसलिए दोषियों को फांसी की सजा दी जाती है।
Israeli Tourist समेत दो महिलाओं के साथ दरिंदगी
इस जघन्य अपराध में एक Israeli tourist और एक होमस्टे संचालिका महिला पीड़िता थीं। इस घटना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी निंदा हुई थी। पर्यटन स्थल हम्पी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठे थे।
Tourism Safety पर उठे थे सवाल
हम्पी जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के पास हुई इस घटना ने Karnataka Tourism की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। स्थानीय प्रशासन ने घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाने और रात में गश्त तेज करने के निर्देश दिए थे।
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